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नर्सरी दाखिलों में लागू नहीं होता शिक्षा का अधिकार कानून


14 फरवरी को केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि शिक्षा का अधिकार कानून नर्सरी दाखिलों में लागू नहीं होता और ऐसे दाखिलों के लिए दिल्ली सरकार अपनी अलग नीतियां बना सकती है। केंद्र सरकार की पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजीव मेहरा ने अदालत को बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 13 के मुताबिक छह से 14 साल के बच्चे नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पाने के हकदार हैं।
मेहरा ने कहा कि छह साल से कम उम्र के बच्चे इस कानून के दायरे में नहीं आते लेकिन ‘‘राज्य सरकार ऐसे बच्चों को नि:शुल्क ‘प्री-स्कूल’ शिक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी इंतजाम कर सकती है।’’
मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेशन एवं न्यायमूर्ति वी के जैन की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र के जवाब का अध्ययन करने के बाद वह अगले हफ्ते इस मामले में आदेश पारित करेगी । पीठ ने कल केंद्र से पूछा था कि क्या नर्सरी दाखिलों में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होता है और यदि ऐसा होता है तो इसके लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
अदालत गैर-सरकारी संगठन ‘सोशल जूरिस्ट’ की ओर से दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है।

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